सोमवार, 19 नवंबर 2012

डीबी पावर पर लगा तगड़ा जुर्माना


डीबी पावर पर लगा तगड़ा जुर्माना

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने दैनिक भास्कर पत्र समूह की कम्पनी डीबी पॉवर को आवंटित कोल ब्लॉक पर तगड़ा जुर्माना किया है। जुर्माने के तौर पर डीबी पॉवर की बैंक गारंटी राशि में से 5.104 करोड़ रूपए की कटौती की गई है। यही नहीं, मंत्रालय ने कोयला खदान डेवलप करने और उत्पादन शुरू करने के लिए कम्पनी को फरवरी 2013 तक की ही मोहलत दी है।
उधर, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से अमित कौशल ने बताया कि कोयला मंत्रालय ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं कि निर्धारित अवधि में काम शुरू नहीं हुआ तो खदान आवंटन रद्द भी किया जा सकता है। डीबी पॉवर को धरमजयगढ़ स्थित दुर्गापुर-सरिया कोल ब्लॉक आवंटित है।
इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रोथर्म व ग्रासिम सीमेंट को रायगढ़ में मिले कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया है। दोनों कम्पनियों को संयुक्त रूप से भास्करपारा कोयला खदान दी गई थी। मंत्रालय ने यह फैसला कोल ब्लॉक आवंटन की जांच के लिए गठित अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) की सिफारिश पर लिया है।
आईएमजी की समीक्षा बैठक में डीबी पॉवर की ओर से बताया गया कि उन्होंने खदान के लिए 23 में से 17 एकड़ निजी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। पॉवर प्लांट स्थापित करने में कम्पनी करीब 3927 करोड़ रूपए खर्च रही है। इसलिए आईएमजी ने कोल ब्लॉक रद्द करने के बजाय कम्पनी को एक और मौका देने का फैसला किया। और आधार पर कोयला मंत्रालय ने जुर्माने की कार्रवाई की।
कोल ब्लॉक आवंटन के लिए जमीन अधिग्रहण व पर्यावरण स्वीकृति के लिए हुई जनसुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। 28 फरवरी 2011 को हुई जनसुनवाई में भी प्रभावितों ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। डीबी पॉवर के प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगा रखी है। जनवरी-13 में अंतिम सुनवाई होनी है।

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