सोमवार, 19 नवंबर 2012

बैंक खाते के लिए अब आईडी प्रूफ की अनिवार्यता समाप्त!


बैंक खाते के लिए अब आईडी प्रूफ की अनिवार्यता समाप्त!

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। गरीब परिवारों के लिए यह खबर खुशखबरी से कम नहीं है कि गरीबों के लिए बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को सरकार ने और सरल कर दिया है। रिजर्व बैंक के नये निर्देशों के तहत अब इसके लिए किसी प्रकार का आइडी प्रूफ यानी पहचान का प्रमाण नहीं मांगा जायेगा। सादे कागज पर दी गयी जानकारी पर ही बैंक को खाता खोलना होगा। गरीब परिवारों के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व दूसरी अनिवार्यता वाली शर्तें भी हटा दी गयी हैं। इन शर्तों के हटने से अब अस्थायी रूप से रह रहे लोग भी अपना खाता खुलवा पायेंगे।
जीरो बैलेंस पर खुलने वाले इस खाते में एक साल के दौरान एक लाख रुपये तक का लेन-देन ही किया जा सकेगा। इन खातों में अधिकतम 50 हजार रुपये तक की रकम जमा रह सकती है। बैंकों को मिले निर्देशों में स्पष्ट है कि गरीब परिवारों का यह खाता एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। इसके नवीनीकरण के लिए उपभोक्ता को केवाइसी की शर्तें पूरी करनी होंगी।
आइडी प्रूफ के बिना खुलने वाले इन खातों पर उपभोक्ताओं को एटीएम कार्ड जारी नहीं होंगे। इसी तरह बैंक उपभोक्ता को चेकबुक भी जारी नहीं करेगा। ग्राहक को बैंक की शाखा में पहुंच कर फार्म भर कर ही लेन-देन करना होगा।

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