लोकपाल विधेयक को
कैबनेट ने किया पास
(महेश)
नई दिल्ली (साई)।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक-२०११ में संशोधनों को
मंजूरी दे दी। राज्यसभा की प्रवर समिति के प्रस्तावित १६ संशोधनों में से सरकार ने
भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक में १४ संशोधनों के प्रति सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री
कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि मंत्रिमंडल, लोकपाल द्वारा भेजे
गए मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की पूर्व
स्वीकृति लेने के प्रवर समिति के सुझाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि
विधेयक पारित हाने के ३६५ दिनों के अंदर राज्यों को लोकायुक्त विधेयक पास करना ही
होगा।
उन्होंने कहा कि धारा ६३ के अंतर्गत यह प्रावधान
जोड़ा जाना है कि संसद में लोकपाल विधेयक पारित होने के ३६५ दिनों के अंदर राज्यों
को लोकायुक्त विधेयक पास करना ही होगा। मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव पर भी सहमति
नहीं दी, जिसमें कहा
गया है कि लोकपाल की जांच का सामना कर रहे अधिकारी को प्रारंभिक जांच के चरण में
अपनी बात कहने के अवसर नहीं दिये जाएं। श्री नारायणसामी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने
लोकायुक्तों की नियुक्ति को लोकपाल विधेयक से अलग करने की सिफारिश को मान लिया है।
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