सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय सहारा की याचिका रद्द
(एडविन अमान)
नई दिल्ली (साई)। सर्वाेच्च न्यायालय ने गुरुवार को सहारा समूह के प्रमुख
सुब्रत राय की याचिका रद्द कर दी। राय ने अदालत में इस आशय की याचिका दाखिल की थी
कि वह देश से बाहर नहीं जाने का एक निजी बांड भर सकते हैं और इस बांड पर उन्हें
जेल से रिहा किया जाए।
न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की पीठ ने
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी से पूछा कि क्या निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास बकाया 19,000 करोड़ रुपये जमा
करने का वह कोई प्रस्ताव लाए हैं।
जेठमलानी ने जब कहा कि बकाया राशि के भुगतान के एक हिस्से के तौर पर राय
2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो अदालत ने यह पेशकश ठुकरा दी। सहारा समूह ने पहले भी इस
प्रकार का प्रस्ताव रखा था और अदालत ने अस्वीकार्य बताते हुए उस प्रस्ताव को खारिज
कर दिया था।
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