खाद्य सुरक्षा विधेयक को मिली कैबनेट की मंजूरी
(धीरेंद्र श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में देश की ६३ दशमलव ५ प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर खाद्यान पाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में रविवार हुई बैठक में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी।
विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जा सकता है। विधेयक में गांवों के कम से कम ७५ और शहरों के ५० प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है। गांवों में कम से कम ४६ और शहरों में कम से कम २८ प्रतिशत परिवार प्राथमिक श्रेणी में होंगे। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति सात किलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज प्रति माह देने का प्रावधान है। चावल तीन गेहूं दो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा।
सरकारी सूत्रों ने ‘साई‘ को बताया था कि इस कानून को लागू करने में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने, भंडारण के लिए जगह उपलब्ध कराने और प्रचार के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने २००९ के चुनावी घोषणा पत्र में खाद्य कानून बनाने का वादा किया था और राष्ट्रपति ने जून २००९ में संसद के संयुक्त सत्र में इसकी घोषणा की थी।
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