बेस्ट बेकरी मामले
में पांच बरी
(दीपक अग्रवाल)
मुंबई (साई)। बंबई
उच्च न्यायालय ने बेस्ट बेकरी मामले में पांच अभियुक्तों को सबूत के अभाव में बरी
कर दिया, जबकि निचली
अदालत द्वारा चार अन्य लोगों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति वी. एम. कनाड़े और न्यायमूर्ति पी. डी. कोडे$ की खंडपीठ ने निचली
अदालत के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों की अपील की सुनवाई के बाद तीन जुलाई को अपना
फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने संजय
ठक्कर, बहादुर
सिंह चौहान, सनाभाई
बारिया और दिनेश राजभर की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय
में मार्च से इस मामले की रोजाना सुनवाई हो रही थी। मुम्बई की एक विशेष अदालत ने
इस मामले के १७ आरोपियों में से नौ को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की
सजा सुनाई थी। इन्हीं लोगों ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
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