वोट के बदले नोट पर
फैसला 15 को
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
2008 के बहुचर्चित वोट के बदले नोट मामले में अदालत 15 अक्टूबर को अपना फैसला
सुनाएगी। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2008 के वोट के बदले नोट मामले में धन के
स्रोत का पता लगाने के लिए दायर एक याचिका पर आदेश सुनाने की तारीख 15 अक्टूबर तय
कर दी है। विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित
रख लिया, जिसे 15
अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
यह याचिका भारतीय
जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद फगन सिंह कुलस्ते ने दायर की थी, जिसमें पुलिस को यह
निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मामले में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत का
पता लगाए। कुलस्ते के वकील अनिल सोनी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पुलिस को
उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने का निर्देश दे, जिसे 22 जुलाई, 2008 को किए गए एक
स्टिंग में पीला शर्ट पहने देखा गया है। इसी दिन यह मामला लोकसभा में गूंजा था।
सोनी ने कहा, कि पुलिस द्वारा
दायर आरोप पत्र में उस व्यक्ति के बारे में कोई विवरण नहीं है। पुलिस को हर हाल में
बताना होगा कि पीला शर्ट पहना व्यक्ति एक आरोपी है या नहीं और कहीं वह फरार तो
नहीं है। सोनी ने कहा कि वह व्यक्ति सह आरोपी और भाजपा सांसद अशोक अर्गल के आवास
से तत्परता से अपने मोबाइल फोन से (समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेता) अमर सिंह से
सम्पर्क कर रहा था,
जैसा कि रिकार्डेड सीडी में देखा गया है, लेकिन पुलिस ने
जानबूझकर जांच के इस पहलू को स्पर्श नहीं किया है।
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