बुधवार, 12 सितंबर 2012

ईसीबी के नियम उदार किए आरबीआई ने


ईसीबी के नियम उदार किए आरबीआई ने

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यावसायिक ऋण-ईसीबी के नियमों को उदार बना दिया है, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ज्यादा धन मिल सके। अब कंपनियां विदेशी बाजारों से और अधिक धनराशि जुटा सकेंगी। कल जारी अधिसूचना के अनुसार रिजर्व बैंक ने बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को अल्प अवधि के लिए ऑटोमेटिक रूट से विदेशी बाजारों से धन जुटाने की अनुमति दे दी है।
इससे पहले कंपनियों को अल्प अवधि के ऋण की अंतरिम व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती थी। रिजर्व बैंक ने बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को पूंजीगत सामान के आयात के वास्ते अधिकतम पांच वर्ष के लिए विदेशी व्यावसायिक ऋण लेने की अनुमति भी दे दी है।
बैंक ने २० अरब डॉलर की कुल सीमा के भीतर रूपये के मूल्य में कर्ज के भुगतान के नियम भी उदार कर दिये हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी समूह अधिकतम ३ अरब डॉलर तक विदेशी व्यावसायिक ऋण ले सकेगा।

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