आरटीई पर याचिका
रद्द
(महेंद्र देशमुख)
नई दिल्ली (साई)।
उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार से संबंधित अधिनियम पर अमल के अपने फैसले पर पुनर्विचार से संबंधित एक
याचिका खारिज कर दी है। इसके तहत सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी
स्कूलों से कहा गया था कि वे ग़रीब बच्चों के लिए पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित
करें।
प्रधान न्यायाधीश
एस एच कापड़िया और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन तथा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार
की पीठ ने निजी स्कूलों द्वारा दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में १२
अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को
संवैधानिक रूप से उचित ठहराया था। न्यायालय की पीठ ने निजी स्कूलों की ये दलीलें
खारिज कर दी कि इस तरह की शर्तें लगाने से संविधान के अनुच्छेद-१९ के तहत दिये गए
मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।
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