शिक्षा ऋण का कोई
भी आवेदन न करें खारिज!
(दीपक अग्रवाल)
मुंबई। (साई)।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा कि वे शिक्षा ऋण का कोई भी आवेदन खारिज न
करें चाहे आवेदक का निवास उनके सेवा क्षेत्र में आता हो या न हो। आरबीआई ने यहां
जारी एक अधिसूचना में कहा ‘‘बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ
इसलिए शिक्षा ऋण का आवेदन खारिज न करें कि आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र में रहता है
या नहीं।’’
आरबीआई के सूत्रों
ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे अपनी
शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों को इस संबंध में नियमों का सख्ती पालन के लिए उचित
निर्देश जारी करें। छात्रों का निवास स्थान बैंक के सेवा क्षेत्र में आने के कारण
ऋण देने से इन्कार करने के संबंध में मिली शिकायतों के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने
यह अधिसूचना जारी की है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें