चुनाव में बिल्कुल
निष्पक्ष रहें सभी शासकीय सेवक
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। मंडी
आम निर्वाचन २०१२ के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड
द्वारा शासकीय विभागों और कघ्मयों के लिये भी आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। इस
संहिता के प्रावधान मंडी निर्वाचन परिणाम घोषित होने की दिनांक तक प्रभावशील
रहेंगे।
मध्यप्रदेश राज्य
कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा शासकीय विभागों और र्किमयों के लिये जारी आदर्श
आचरण संहिता के तहत निर्वाचन घोषणा की तारीख से मंडी निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव
ड्यूटी में लगाये गये किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया
जाना चाहिये। शासकीय सेवकों को पूरे चुनाव के दौरान बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये
और निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिये। यह आवश्यक है कि शासकीय सेवक किसी को यह
महसूस न होने दें,
कि वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास
होना चाहिये तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे ऐसी आशंका भी हो, कि वे किसी
उम्मीदवार की मदद कर रहे हों।
चुनाव के दौरे के
समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले, तो किसी शासकीय या
मंडी समिति में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिये। यदि कोई
निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिये। किसी
सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन के लिये अनुमति देते समय विभिन्न
उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। यदि एक ही दिन और समय पर कई
उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते है, तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिये
जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो।
विश्रामगृहों या
अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी उम्मीदवारों को समान शर्ताे पर
करने दिया जाना चाहिये, परन्तु किसी भी उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग
चुनाव प्रचार करने के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। चुनाव के लिये आयोजित
आमसभा में कोई भी शासकीय/मंडी व्यय नहीं होना चाहिये। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों
को छोडकर जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने या सुरक्षा
के लिये तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना
चाहिये।
यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी
मंडी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिये क्षेत्र का भ्रमण करें तो ऐसा भ्रमण चुनावी
दौरा माना जाना चाहिये और उसमें सुरक्षा के लिये तैनात कर्मचारियों को छोडकर अन्य
किसी शासकीय/मंडी समितियों के कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिये। ऐसे दौरे के लिये
शासकीय/मंडी समिति का वाहन या अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिये।
निर्वाचन की घोषणा
से निर्वाचन समाप्त होने तक मंडी निधि या मंडी से संबंधित किसी अन्य निधि के
अंतर्गत कोई नया अनुदान या नया निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये इस
अवधि के दौरान मंडी निधि से संबंधित किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं
किया जाना चाहिये। परन्तु समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से गेहूं का उपार्जन
कर समय पर उसके भंडारण को सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य
है। अतरू इस कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं के उपार्जन एवं उपाघ्जत गेहूं के भंडारण
के लिये कैप्स आदि के निर्माण की छूट रहेगी।
भारत सरकार एवं राश्य सरकार की पूर्व में
घोषित/क्रियान्वित ऐसी विभिन्न योजनायें/निर्माण कार्य, जो कि मंडी प्रांगण
में कराये जाना हो,
की छूट रहेगी। चुनाव के दौरान समाचार-पत्र तथा प्रचार के अन्य
माध्यमों से सरकारी/मंडी निधियों के खर्चे पर ऐसा विज्ञापन जारी नहीं किया जाना
चाहिये, जिनमें
चुनाव लडने वाले अभ्यघ्थयों की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या
चुनाव में अभ्यघ्थयों के हितों को आगे बढाने में सहायता मिलती हो।
मध्यप्रदेश राश्य
कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा सभी शासकीय सेवकों से इस आदर्श चुनाव आचरण संहिता
के सभी प्रावधानों का अक्षरशरू पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
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