भू-अर्जन लिपिक निलंबित
(शिवेश नामदेव)
सिवनी (साई)। जिला
कलेक्टर अजीत कुमार ने उच्चाधिकारी के आदेशों व निर्देशों का पालन न करने, पदीय कर्त्तव्यों
के प्रति उदासीनता,
अनुशासनहीनता एवं स्वेश्छाचारितापूर्ण व्यवहार के कारण
कलेक्ट्रेट की भू-अर्जन शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड ३ पी.के. सक्सेना को तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि के दौरान लिपिक सक्सेना का मुख्यालय
तहसील कार्यालय सिवनी नियत किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इस संबंध में जारी
निलंबन आदेशानुसार निलंबित लिपिक सक्सेना को २४ अगस्त, एक अक्टूबर एवं ९
अक्टूबर को तीन कारण बताओं नोटिस जारी किये गये थे। परन्तु सक्सेना द्वारा इनमें
से किसी भी नोटिस का समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सक्सेना को ६ दिसंबर
को प्रातः ११ बजे कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने को भी कहा गया, परन्तु इसके बावजूद
भी लिपिक सक्सेना कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ६ दिसंबर को बिना किसी
पूर्व सूचना, आवेदन, पूर्वानुमति के
कार्यालय में अपने पदीय कर्त्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित भी रहे। उनका यह
कृत्य म।प्र। सिविल सेवा आचरण नियम, १९६५ के नियम ३ सामान्य (१) के उपखंड (एक)
(दो) (तीन) का उल्लंघन है। जिसके फलस्वरूप सक्सेना को निलंबित कर दंडित किया गया
है।
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