गुरुवार, 21 फ़रवरी 2013

सुगमता से बनेंगे स्थाई जाति प्रमाण पत्र


सुगमता से बनेंगे स्थाई जाति प्रमाण पत्र

(राजीव सक्सेना)

ग्वालियर (साई)। आम जन को सुगमता से जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराने के लिये कलेक्टर पी नरहरि द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ग्वालियर राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत जिन लोगों ने 5 जुलाई 2001 से 31 मार्च 2003 की अवधि में विद्यालयों के जरिए छात्रवृत्ति हेतु स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र पुनः बनवा लें।
अपर कलेक्टर शिवराज वर्मा ने बताया उक्त समयावधि में राजस्व अनुविभाग ग्वालियर से जारी हुए जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित दायरा पंजी एवं मूल प्रकरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कारण से 5 जुलाई 2001 से 31 मार्च 2003 की अवधि में राजस्व अनुविभाग ग्वालियर से बने जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कठिनाई आ रही है। इस कठिनाई से बचने के लिये फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की सलाह दी गई है। खासतौर पर शासकीय सेवा में आए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कठिनाई आ रही है।
राजस्व अनुविभाग ग्वालियर से पूर्व में जाति प्रमाण पत्र बनवा चुके ऐसे सभी लोगों से कलेक्टर पी नरहरि ने अपील की है कि वे नवीन स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये ग्वालियर अनुविभाग के अंतर्गत स्थित संबंधित जनमित्र केन्द्रों पर पुराने प्रमाण पत्र की प्रति तथा अन्य आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दें।
0 हर आवेदक का आवेदन लेना होगा
कलेक्टर पी नरहरि ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को साफ तौर पर ताकीद किया है कि वे जाति प्रमाण पत्र के लिये किसी भी आवेदक का आवेदन लेने से इंकार नहीं करें। उन्होंने व्यवस्था दी है कि वर्तमान में ग्वालियर जिले में निवासरत ऐसे लोग जिनके पूर्वज दूसरे जिले से आकर ग्वालियर में बसे थे उनके आवेदन भी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा लिये जाएँ। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि जाति प्रमाण पत्र के ऐसे आवेदनों को आवेदक के पूर्व पते से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रकरण तैयार कर भेजें। वहाँ के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संबंधित आवेदक को मुहैया कराये जाएँ।
ग्वालियर जिले के ऐसे स्थाई निवासी जिनके पास स्थाई सम्पत्ति के दस्तावेज नहीं हैं उनके निवास एवं जाति की पर्याप्त जाँच उपरान्त स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी कलेक्टर ने सभी अनुविभगीय राजस्व अधिकारियों को दिये हैं।
0 इस आधार पर बनेंगे जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थाई जाति प्रमाण पत्र वर्ष 1950 के पूर्व आवेदक अथवा उनके पूर्वजों के निवासरत होने के पते के आधार पर संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा बनाए जायेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण पत्र वर्ष 1984 के पूर्व आवेदक या उसके पूर्वज जहाँ निवासरत थे उस पते के आधार पर संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा बनाए जायेंगे।

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