जो कोर्ट का आदेश न
माने वो सरकार बर्खास्त होः वीएम सिंह
(सचिन धीमान)
मेरठ (साई)।
कमीशनरी मैदान में चौधरी चरण सिंह पार्क में
चल रहे किसानों के आंदोलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर
संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने
कहा कि यदि कोई राज्य सरकार अदालत के आदेशों का पालन नहीं करती है तो केन्द्र
सरकार को संविधान के अनुच्छेद 142 व 143 के अनुसार राज्य सरकारों को नोटिस भेजने
का अधिकार प्राप्त है और साथ ही यदि नोटिस
भेजने के बाद भी कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते है तो केन्द्र सरकार को हक प्राप्त
होता है कि वह राज्य सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करा दंे।
वीएम सिंह ने कहा
कि आदांेलन का लाभ सबसे ज्यादा ये हुआ है कि जो मिल पर्ची नहीं मिल रही है। अब
किसानों को लगातार पर्ची मिल रही है। जिस किसी का गन्ना नहीं गया तो वो चिंता न
करें क्योंकि अभी तक रंगराजन कमेटी लागू नहीं हुई इसलिए आप लोग मत घबराओं क्योंकि
जो मिल जल्दी बंद हो जायेगी और किसानों का गन्ना बच जायेगा तो उस मिल मालिक को खडे
गन्ने का रेट देना पडेगा। उन्होनंे कहा कि मिल मालिकों के पास बहुत पैसा है। क्योंकि जिन मिलों की दो मिले थे अब उनकी
17 मिले हो गयी है ये जो हक आपको मिल रहा है। ये आपकी ताकत है। वरना इन सरकारों ने
तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी लागू नहीं कर रही है। जिस दिन आप
एकत्रित हो जायेंगे तब आपका अधिकार आपको मिल जायेगा। अगर सरकार को सुप्रीम व
हाईकोर्ट का आदेश लागू कराने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठे होना पडा तो उस सरकार
को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए।
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