पेंशनरों को भी 7 प्रतिशत महँगाई राहत मंजूर
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)। राज्य शासन ने अपने पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक अप्रैल, 2012 से 7 प्रतिशत महँगाई राहत मंजूर की है। वर्तमान में उन्हें एक अक्टूबर, 2011 से मूल पेंशन पर 51 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत मिल रही है, जो अब बढ़कर 58 प्रतिशत हो जायेगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत दी जायेगी। बढ़ी हुई महँगाई राहत की राशि एक अप्रैल, 2012 से मंजूर की गई है, जो मई, 2012 में देय होगी।
यह महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ते पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वालों को भी यह महँगाई राहत नियमानुसार प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।
ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहाँ पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
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