प्रजापति के बारे
में सीबीआई चार्जशीट 30 तक
(अखिलेंद्र नाथ सिंह)
नई दिल्ली (साई)।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात पुलिस के शीर्ष अधिकारियों द्वारा संदिग्ध गैंगस्टर
तुलसीराम प्रजापति को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराए जाने के मामले पर सी बी आई से
अपनी चार्जशीट ३० जून तक दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और
जे एस खेहर की पीठ ने सी बी आई के वकील के अनुरोध पर सी बी आई को इस मामले में
अतिरिक्त समय दिया।
न्यायालय ने अप्रैल
२०११ में यह मामला सी बी आई को सौंप दिया था, जिसे छह महीने में अपनी जांच पूरी करने को
कहा गया था। यह चौथी बार है जब सी बी आई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय
मांगा है। सी बी आई के अनुसार प्रजापति को गुजरात और राजस्थान पुलिस ने इसीलिए मार
गिराया था क्योंकि वह नवम्बर २००५ में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी के
अपहरण का गवाह था।
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