मंगलवार, 7 अगस्त 2012

15 दिन में दो गन्ने की कीमत: कोर्ट का फरमान


15 दिन में दो गन्ने की कीमत: कोर्ट का फरमान

(निधि नायक)

नई दिल्ली (साई)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को १५ दिन के अंदर गन्ना किसानों की बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है। भारतीय किसान मजदूर संगठन की याचिका पर न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकार को भी आदेश दिया है कि जब तक किसानों को बकाया राशि ब्याज सहित नहीं मिल जाती, तब तक वह कृषि ऋणों की वसूली बंद कर दे।
गन्ना उत्पादकों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार कि चीनी मिलों पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब दो हजार करोड़ रूपया बकाया है। ज्ञातव्य है कि सर्वाेच्च न्यायालय ने इसके भुगतान के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की थी। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को लगभग ५६६ करोड़ रूपए का भुगतान करना है।
राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के भुगातान के लिए ४०० करोड़ रूपए सहकारी चीनी मिलों को उपलब्ध कराए थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों ने वर्ष ११-१२ के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना समर्थन मूल्य का न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वाेच्च न्यायालय दोनों ने राज्य सरकार के निर्णय को वैध ठहराया था।

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