दो बाघों खालों के 03 तस्कर गिर्फतार
(मो.रियाज)
सिवनी (साई)। सिवनी
पुलिस ने पहले लखनवाड़ा मार्ग स्थित चंदन की बगिया के समीप खड़े 02 लोगों से एक तथा
पूछताछ के बाद इन लोगों की सूचना पर छिंदवाड़ा पहुंच वहाँ के एक अन्य व्यक्ति से एक
और बाघ की खाल बरामद की है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रूपये है।
तीनों ही आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत
कर दिया गया है।
स्थानीय कोतवाली
में ली गयी एक पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक श्री आरके जैन ने बताया कि
शनिवार को उन्हें मुखबिर से इस बात की सूचना मिली थी कि नगर सीमा से लगे लखनवाड़ा
मार्ग स्थित चंदन की बगिया के समीप 02 लोग जो कि एक मोटरसायकल के साथ थे उनके पास
बाघ की खाल रखी हुई है और वे ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर
पुलिस अधीक्षक ने नगर निरीक्षक सहित कोतवाली के ही अधिनस्थ कर्मचारियों के एक दल
को मौके पर रवाना किया।
मुखबिर द्वारा
बताये गये आरोपियों के हुलिये और उनकी मोटरसायकल की शिनाख्ती के बाद मौके पर
पहुंचे दल ने इन दोनों आरोपियों को अपने घेरे में ले लिया और उनसे पूछताछ की।
गिरफ्त में आये
मोटरसायकल क्रं। एमपी 28 एमएफ 6050 जिसका चालक ने अपना नाम मतीन और उसके पीछे
बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सलीम खान बताया था, ये दोनों छिंदवाड़ा निवासी थे। जब तलाशी ली
गयी तो सलीम के पास रखे थैले में से एक बाघ की खाल पायी गयी। मौके पर उपस्थित
लोगों की शिनाख्ती के बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया तथा तत्काल ही इसकी
सूचना वन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी को दी गयी।
उड़नदस्ता प्रभारी, वन परिक्षेत्र
अधिकारी सिवनी तथा एसडीओपी सिवनी श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को लेकर मौके पर पहुंचे
और पकड़ेगये मतीन एवं सलीम के कब्जे से जप्त बाघ की खाल की शिनाख्त करने के बाद
उनसे आगे की जानकारी ली गयी। आरोपियों ने बताया कि वे यह खाल लेकर छिंदवाड़ा से आये
हैं और यह खाल उन्हें श्याम टॉकीज के पास निवासरत अविनाश उर्फ बिट्टू ववेत्रा से
प्राप्त हुई है और ऐसी ही एक खाल बिट्टू के घर में भी रखी है।
इस सूचना के आधार
पर मतीन व सलीम को गिरफ्त में लेने के साथ ही वन एवं पुलिस विभाग का एक दल शनिवार
को ही छिंदवाड़ा पहुंचा और दी गयी जानकारी के अनुसार अविनाश उर्फ बिट्टू के घर में
उसे पकड़कर पूछताछ की गयी तो बिट्टू ने घर में ही छिपाकर रखी गयी एक और बाघ की खाल
बरामद करायी।
जप्त की गयी उक्त
दोनों बाघों की खाल की कीमत बाजार में 30 लाख रूपये आंकी गयी है। हिरासत में लिये
गये इन तीनों ही आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 49 (बी), 51, 52 के तहत अपराध घटित
करना पाया जाकर कोतवाली सिवनी में अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया और
तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पत्रकार वार्ता के
दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जप्त की गयी खालों को देखकर यह लगता है कि बाघों
का शिकार गोली मारकर किया गया है।
उन्होंने बताया कि
मिली सूचना के आधार पर इन खाल तस्करों को पकड़ने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री
मुकेश श्रीवास्तव का मार्गदर्शन, एसडीओपी सिवनी श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के
नेतृत्व में नगर निरीक्षक सिवनी श्री हरिओम शर्मा, उप निरीक्षक श्री
तिवारी, प्रधान
आरक्षक श्री लक्ष्मी गुप्ता, आर। चंद्रकुमार, मतीन खान, संजय बघेल सैनिक
वकील एवं राजेन्द्र तिवारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जिन्हें उचित पुरस्कार
दिये जाने की घोषणा की गयी है।
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