शुक्रवार, 2 नवंबर 2012

मोबाईल टावर वाली याचिका खारिज


मोबाईल टावर वाली याचिका खारिज

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल फोन टॉवरों से होने वाले विकिरण पर नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र संस्था के गठन की मांग संबधंी याचिका खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस मामले पर सरकार पहले ही विचार कर रही है।
न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार इस जनहित याचिका में उठाये गए मामले सुलझाने पर नाकाम रही तभी वह दखल देगा। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की खण्डपीठ ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि दूरसंचार विभाग के निर्देश लागू किये जाने के बारे में और जानकारी चाहिए।
खण्डपीठ ने कहा कि वह विकिरण पर नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र संस्था के गठन के मामले पर वह अभी दखल नहीं देना चाहती क्योंकि सरकार ऐसी समिति का गठन कर चुकी है। जनहित याचिका में न्यायालय से घनी आबादी वाले इलाकों, विलुप्तप्राय जीवों की बसावट वाले क्षेत्रों और संरक्षित प्राकृतिक स्थलों में मोबाइल फोन टॉवर लगाने पर प्रतिबंध तथा पर्यावरण पर प्रभाव का आंकलन अनिवार्य करने की मांग की गई है।

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