शुक्रवार, 2 नवंबर 2012

आरटीआई के दायरे में नहीं लाएं पालीटिकल पार्टीज को


आरटीआई के दायरे में नहीं लाएं पालीटिकल पार्टीज को

(विपिन सिंह राजपूत)

नई दिल्ली (साई)। प्रमुख राजनीतिक दलों ने उन्हें सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने के किसी भी कदम का यह कहकर विरोध किया है कि उनके कार्यालयों के लिए सुविधाओं और रियायती इमारतों में सरकार का धन नहीं लगाया जाता। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र और सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित तथा एम.एल. शर्मा की केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक इस बात पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी कि राजनीतिक दल आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं या नहीं।
सुनवाई के दौरान कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पिछली सुनवाई के दौरान ही अपनी बात रख चुकी है। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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