बलराम तालाब योजना
में 80 हजार से
एक लाख रूपये
(वैभव)
दमोह (साई)।
मध्यप्रदेश में सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अप्रवाहित जल की अधिकतम
मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिए बलराम तालाब योजना प्रारंभ है। उप
संचालक कृषि दमोह नामदेव हेड़ाऊ ने बताया है कि सभी वर्गाे के कृषकों को बलराम
तालाब योजना अंतर्गत लाभ देने के प्रावधान निहित किये गये है जिसमें तालाब निर्माण
हेतु सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम अनुदान राशि 80 हजार रूपये होगी
एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत या अधिकतम
एक लाख रूपये का प्रावधान है।
योजना का लाभ
पंजीयन प्रकरणों पर देय होगा। प्रथम आये प्रथम पाये के सिद्धांत पर प्रकरण स्वीकृत
होंगे। योजना का प्राक्कलन विभाग की भूमि संरक्षण शाखा के अमले की सहायता से
कृषकों द्वारा तैयार कराया जायेगा एवं निर्माण के दौरान तकनीकी परामर्श इसी अमले
द्वारा दिया जायेगा। कृषक द्वारा बलराम तालाब निर्माण कार्य का मूल्यांकन सहायक
भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन के आधार पर ही अनुदान की गणना
की जायेगी एवं कृषकों को भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने बताया है
कि वर्ष 2013-14 में जिले
में बलराम तालाब का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके फलस्वरूप सातों विकास खण्ड में
समानुपात से लक्ष्य विभाजन कर भेजे गये हैं। कृषक इस योजना अंतर्गत आवेदन फार्म
संबंधित विकासखण्ड कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास
अधिकारी से प्राप्त करें। कृषकों से आवेदन 15 फरवरी 2013 तक प्राप्त किये
जावेंगे। जिससे प्राप्त आवेदनों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति माह फरवरी में
जारी किये जावेंगे। जिससे रबी की फसल कटने के तुरंत बाद कृषक अपने खेतों में बलराम
तालाब का निर्माण कर सकेंगे। इच्छुक कृषक समय-सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ
प्राप्त करें। योजना में लक्ष्य कम होने के कारण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर
अनुदान की पात्रता होगी।
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