कंपनी विधेयक पारित
(सुमित माहेश्वरी)
नई दिल्ली (साई)।
लोक सभा ने कंपनी विधेयक २०११ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य कंपनियों
के प्रशासन में सुधार लाना है। इसमें कंपनियों और ऑडिट करने वाली फर्मों के नियमों
को मजबूत करने का प्रावधान है। यह विधेयक कल रात लोक सभा में पारित हुआ।
इसमें लाभ कमाने
वाली कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लाभ का दो प्रतिशत
सामुदायिक कल्याण के लिए खर्च करना अनिवार्य होगा। विधेयक पेश करते हुए कॉर्पाेरेट
मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह छोटे निवेशकों को कंपनी धोखाधड़ी से
संरक्षण प्रदान करेगा।
सचिन पायलट ने आगे
कहा कि ऐसा बिल हमने बनाने की कोशिश करी है, जो आने वाले बहुुत लंबे समय तक हम लोगों एक
ऐसा रास्ता बना करके देगा, जहां पर हम गवर्नेंस जो बोलते हैं, ऐतिहासिक तौर पर
गवर्नेंस सिर्फ सरकार के तहत देखा जाता था, लेकिन अब कॉर्पाेरेट गवर्नेंस एक ऐसा मुद्दा
बना है जो समय से पहले हम लोगों को अडॉप्ट और अपनाना पड़ेगा।
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