मंगलवार, 19 मार्च 2013

चंडीगढ़ : साई मंदिर पर कब्जा: आरोपी बरी


साई मंदिर पर कब्जा: आरोपी बरी

(विक्की आनंद)

चंडीगढ़ (साई)। शिरडी साई समाज (रजि.) सैक्टर-29 के पदाधिकारियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले को आज जिला अदालत ने खारिज करते हुए मंदिर प्रधान रमेश कालिया सहित 6 पदाधिकारियों को बरी कर दिया। 9 साल पुराने मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परवेज सिंगला की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मंदिर परिसर में कब्जा कर गल्ले व कमेटी पर कब्जा कर लिया है। इस पर पूर्व प्रधान रमेश कालिया, उपप्रधान अनिल खुराना, विमल राय, मनोज गोयल, एस.के. जाम व बीकनरूला पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। मंदिर कमेटी की और से वकील सुभाष सागर व दिनेश गोयल पेश हुए।

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