दलबदल मामले में 30 अप्रेल तक फैसला सुनाने के निर्देश
(अमित कौशल)
चंडीगढ़ (साई)। पंजाब एंव हरियाणा हाईकार्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों के दलबदल मामले मे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को 30 अप्रेल तक अपना फैसला सुनाने का निर्देष दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि फैसला आने तक यह पांचों विधायकों न कांग्रेस मे और न हरियाणा जनहित कांग्रेस मे माने जांएगे।
हजका अध्यक्ष कुलदीप बिषनोई के वकील सतपाल जैन मे मांग की थी कि इन विधायकों की मान्यता रद्द की जाए और उन्हे कैबिनेट मंत्री से मद से हटाया जाए। गौरतलब है कि इन पांचों विधायकों को अयोग्य धोषित किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास पिछले सालों से याचिकांए लंम्बित है।
अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन नैशनल लोक दल ने फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा से तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने की मांग की है। उच्च न्यायालय के आदेष के बाद विधानसभा मे कांग्रेेस सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 90 मे से 41 रह गई है।
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