पेंशन योजना में संशोधन
नई दिल्ली (साई)। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मिलने वाली पेंशन सेवा और वेतन से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून, 1952 की धारा 6-अ के अनुसार कर्मचारी पेंशन फंड में कर्मचारियों को कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है जो 6500 रुपये प्रतिमाह तक प्रतिबंधित है। हालांकि सदस्यों को यह विकल्प उपलब्ध है कि 6500 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन की स्थिति में ऊंची दर पर भविष्य निधि फंड में योगदान दे सकते हैं। इससे वे अधिक पेंशन के हकदार होंगे।
केन्द्र सरकार ने पेंशन के पुनरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2010 को सौंपी थी और इसकी सिफारिशें कर्मचारी भविष्य निधि फंड के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के समक्ष विचार के लिए 15 सितंबर 2010 को रखा गया।
बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट पर पहले पेंशन लागू करने वाली समिति- पीआईसी विचार करें। पीआईसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सामने रखने के लिए भेज दिया ताकि इस पर अंतिम फैसला लिया जा सके। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़ने ने आज राज्य में यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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