सेवाभारती संशोधन विधेयक पारित
(अनेशा वर्मा)
नई दिल्ली (साई)। लोकसभा ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े, प्रसार भारती -ब्राडकास्टिंग कार्पाेरेशन ऑफ इंडिया- संशोधन विधेयक -२०११ पारित कर दिया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद से पास हो गया है। राज्यसभा ने इसे पिछले सप्ताह ही पास कर दिया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नवम्बर १९९७ और अक्तूबर -२००७ के बीच प्रसार भारती में की गई नियुक्तियां सेवा निवृत्ति तक डेपूटेशन पर मानी जाएंगी।
बहस मे हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने बताया कि सरकार प्रसार भारती को मजबूत करने के लिए संसद के अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में लोक प्रसारक को अधिक प्रतियोगी बनाने पर जोर रहेगा।
अंबिका सोनी ने कहा कि वे यह चाहती हैं कि सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के उपर एक गंभीर और विस्तार से चर्चा हो जो १९९० में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति थी वो २०११ में बिलकुल नहीं है। आज कमर्शियल चौनल के साथ मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रोडकास्टर के लिए बहुत कठीन है। श्रीमती सोनी ने बताया कि इस मुद्दे पर फिलहाल कार्मिक और व्यय विभागों के साथ बातचीत चल रही है। बहस का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मोहन जटुआ ने बताया कि प्रसार भारती में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।
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