आबादी में मोबाईल
टावर खतरनाक!
(राजीव सक्सेना)
ग्वालियर (साई)।
उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने रिहायशी क्षेत्रों में लगे मोबाइल टावरों से
नागरिकों के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव को गंभीर माना है। न्यायालय ने
इस संबंध में केंद्रीय दूरसंचार व सूचना तकनीक विभाग के सचिव, राज्य के नगरीय
प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एवं राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के
प्रमुख सचिव को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश एसके
गंगेले व जीडी सक्सेना की युगल पीठ ने बुधवार को जनहित याचिकाकर्ता प्रखर गोयल के
मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया है कि मोबाइल टावर शहर
के रिहायशी इलाकों में लगाए गए हैं। इन टावरों से होने वाला विकिरण नागरिकों के
स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
इन टावरों के साथ
चलने वाले जनरेटर व अन्य गतिविधियां मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही
हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ग्वालियर के कलेक्टर, नगर निगम, मुख्य चिकित्सा व
स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर, भारत संचार निगम लिमिटेड, ग्वालियर एवं भारती
एयरटेल लिमिटेड को भी निर्घारित अवधि में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
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