गुरुवार, 8 नवंबर 2012

सांभर में छिपकली, भरो बीस हजार का जुर्माना!


सांभर में छिपकली, भरो बीस हजार का जुर्माना!

(आकाश कुमार)

नई दिल्ली (साई)। उपभोक्ता फोरम ने सांभर में मृत छिपकली पाए जाने के कारण शहर के एक रेस्तरां पर जुर्माने और मुआवजे की मद में 20,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा फोरम ने कहा कि सीलमपुर में स्थित अग्रवाल स्वीट हाउस यह सुनिश्चित करने में नाकाम रहा कि जो खाद्य पदार्थ वह ग्राहकों को दे रहा है वह लोगों के उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण है।
एन ए जैदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भोजन बनाने या तैयार करने में लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ। इस रेस्तरां को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए था। उन्होंने सेवा में खामी के कारण हर्जाना के तौर पर महिला को 10,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना फोरम के उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में भी जमा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली निवासी सीमा का आरोप था कि नौ अगस्त 2011 को उन्हें और उनके परिवार को जो सांभर परोसा गया, उसमें एक मृत छिपकली मिली थी। सीमा ने इस घटना के बारे में उसी दिन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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