वनभूमि पट्टाधारकों
को फसल ऋण देने के लिये पैक्स का सदस्य बनाये
भोपाल (साई)। वन भूमि पट्टाधारियों को कृषि कार्यों के लिये ऋण उपलब्ध
करवाने के उद्देश्य
से उन्हें आदिवासी
क्षेत्रों में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का सदस्य बनाया जायेगा। इस संबंध में सहकारिता
आयुक्त श्री पी.सी.
मीना ने सभी जिला सहकारी
केन्द्रीय बैंकों के महाप्रबंधकों को निर्देश दिये हैं।
सहकारिता आयुक्त ने कहा कि वन भूमि पट्टाधारकों को न्यूनतम रूप
से 20 हजार रुपये तक की राशि के फसल ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने इस संबंध
में भेजे गये पत्र में
सहकारिता विभाग के प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की भी शत-प्रतिशत पूर्ति के
निर्देश सहकारी बैंकों के महाप्रबंधकों को दिये हैं।
आयुक्त सहकारिता ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं
जनजाति वर्ग के किसानों को भी दिये जाने वाले ऋण की राशि में
वृद्धि करते हुए इन वर्गों के किसानों को साख
समिति का सदस्य बनाते हुए क्रेडिट कार्ड भी जारी किये जाये।
बैंक प्रबंधकों से कृषि ऋण में वसूली के प्रतिशत को
शत-प्रतिशत किये जाने के लिये कहा गया
है। आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को दिये जाने वाले अल्पकालीन फसल ऋण की
ब्याज दर को शून्य
किया है, ऐसे में जरूरी है कि अल्पकालीन ऋण की शत-प्रतिशत वसूली
हों। आयुक्त सहकारिता ने प्रदेश में भंडारण क्षमता
बढ़ाने के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियों को
गोदाम निर्माण के लिये निःशुल्क शासकीय भूमि आवंटित किये जाने के निर्णय को बताते हुए महाप्रबंधकों से कहा है
कि वे अपने जिले की इन समितियों के माध्यम
से जिला कलेक्टर के समक्ष भूमि आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करें और भूमि आवंटन के लिये प्रभावी प्रयास
भी करें।
महाप्रबंधकों से सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग
के क्रियान्वयन को भी हर हाल में 31 दिसम्बर 2012 तक पूरा करने को कहा गया है।
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