सोमवार, 6 अगस्त 2012

बच्चों को यौन शोषण से बचाने में जुटी सरकार

बच्चों को यौन शोषण से बचाने में जुटी सरकार

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। बच्चों के यौन शोषण से बचाव से संबंधित बिल के बजट सत्र में संसद में पारित होने के बाद फिलहाल सरकार इस कानून को लागू करने की तैयारियों में लगी है। महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इसके लिए बाकायदा पत्र भेजे जा रहे हैं।
महिला बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मंत्रालय इस कानून के नियम व कायदे तैयार करने में लगा है। एक महीने में इस काम के पूरा होने की उम्मीद है। इसके पूरा होते ही सरकार इसे नोटिफाई कर देशभर में लागू कर देगी।
मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेज कर जिन तैयारियों को करने का निर्देश दिया गया है, उनमें ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन, विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति, मुआवजे, इस दिशा में काम करने वाले पेशेवरों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, जागरूकता व प्रचार सामग्री तैयार कराना, अधिकारियों की ट्रेनिंग, कानून के कार्यान्वयन पर नजर रखने की व्यवस्था करना व बच्चों के लिए पुलिस यूनिट की व्यवस्था करना शामिल है।
केंद्र की ओर से राज्यों से कहा गया है कि इस कानून से संबंधित मामलों को संचालित करने के लिए राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। हर कोर्ट में एक स्पेशल सरकारी वकील भी नियुक्त किया जाए, जिसके पास कम से कम सात साल का अनुभव हो। राज्य ऐसे मामलों के लिए अलग से स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट गठन करें।
यौन उत्पीड़न के चलते शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे के पुनर्वास के लिए मुआवजे का प्रावधान भी कानून में है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से फंड की योजना बनाने की बात भी कही है।

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