जिला जल अभावग्रस्त घोषित
(ब्यूरो कार्यालय)
खण्डवा (साई)। कलेक्टर नीरज दुबे ने खंडवा
जिले को 30 जून, 2013 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया
है। जिले में पेयजल एवं घरेलु प्रयोजनों हेतु जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये, जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने एवं
बढ़ाने के लिये या जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये, जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा
जल प्राप्त करने के लिये यह घोषणा की है।
कलेक्टर नीरज दुबे द्वारा जिले में नये
प्रायवेट खनन होने वाले नलकूप, हैण्डपम्प पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि
बिना सभ्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवले या हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जावेगा।
जल स्त्रोंतों से कृषि हेतु सिंचाई, औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जावेगा। उक्त आदेश का
उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर दण्डित करने की
कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री एवं
सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंडवा को अधिनियम के अंतर्गत पारित
आदेशों का पालन उनके संबंधित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया गया
है।
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