8 तक टोल नहीं
देंगे निजी वाहन
(अनेशा वर्मा)
गुडगांव (साई)।
दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर निजी वाहनों को अब सोमवार तक टोल टैक्स नहीं देना
होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा
कि 8 अक्तूबर तक निजी वाहन टोल टैक्स फ्री रहेंगे। इससे पहले 28 सितंबर को अंतिम
सुनवाई में कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली-गुड़गांव के अतिव्यस्त एक्सप्रेस वे पर
सुबह और शाम को ऑफिस ऑवर में निजी वाहनों से टोल टैक्स की वसूली न की जाए।
हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि इसके लिए सुबह 8।30 से 10।00 बजे
तक और शाम में 5।30 से 7।00 बजे के बीच निजी वाहन टोल टैक्स से मुक्त रहेंगे। अब
इस आदेश को कोर्ट ने 8 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
ज्ञातव्य है कि 20
सितंबर को मामले की सुनवाई जसबीर सिंह व जस्टिस राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने की
थी। जसबीर सिंह उस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने व्यावसायिक वाहनों
से टोल वसूलने पर लगी रोक हटा दी थी। साथ ही पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व
मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल को लोकल कमिश्नर नियुक्त कर टोल प्लाजा का निरीक्षण
कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जस्टिस मुद्गल ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में
बताया कि एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूल करने वाली कंपनी दिल्ली गुड़गांव सुपर
कनेक्टिविटी लि। (डीजीएससीएल) ने जाम से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मालूम हो
कि पिछले महीने 4 सितंबर को हाईकोर्ट ने एक्सप्रेस-वे पर लगने वाले जाम के लिए
कंपनी को दोषी मानते हुए टोल वसूली पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी।
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