गुटखा प्रतिबंधित
पर मार्च तक खा सकते हैं यूपी में जहर
(दीपांकर
श्रीवास्तव)
लखनऊ (साई)। अंततः
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। राज्य
सरकार ने कहा कि प्रदेश में गुटखा उद्योग पर प्रतिबंध 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी
होगा। माना जा रहा है कि पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गुटखे पर
प्रतिबंध लगाने के मामले पर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय
लिया है।
प्रदेश सरकार के
प्रवक्ता ने जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने यह कदम संसद द्वारा पारित फूड
से फ्रूटी एक्ट के अन्तर्गत उठाया है। संसद द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के
अन्तर्गत अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी लम्बे समय से चल रहे गुटखा
उद्योग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अखिलेश
यादव ने गुटखा उद्योग से जुड़े हुए लाखों कर्मकारों, श्रमिकों व
उद्यमियों की रोजी-रोटी को दृष्टिगत रखते हुए गुटखा उद्योग पर लगाए जाने वाले
प्रतिबंध को 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने
उम्मीद जाहिर की कि इस अवधि का सदुपयोग करते हुए गुटखा उद्योग से जुड़े हुए
कर्मकारों, श्रमिकों व
उद्यमियों द्वारा अन्य रोजगार एवं वैकल्पिक उद्योग तलाश कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय
है कि देश के दस से ज्यादा राज्यों में गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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